Wednesday, April 16, 2025
Homeउत्तराखण्डराज्य में 6 माह के स्थान पर अब एक वर्ष होगी आय...

राज्य में 6 माह के स्थान पर अब एक वर्ष होगी आय प्रमाण पत्र की वैधताः शासन ने किये आदेश जारी

देहरादून: उत्तराखण्ड शासन ने जन सामान्य की सुविधा के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने सम्बंधी आदेश जारी कर दिए हैं।

अपर सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं ।

अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि e-district पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप अपलोड किए जाने संबंधित कार्रवाई जल्दी सुनिश्चित की जाएगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments