Sunday, February 23, 2025
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हाईकोर्ट सख्त- उमेश-चैंपियन की सुरक्षा पर जल्द होगा फैसला

नैनीताल: हाईकोर्ट के न्यायाधीश राकेश थपलियाल के उमेश-चैंपियन विवाद पर कड़े रुख को देखते हुए दोनों की सुरक्षा की समीक्षा के साथ सरकारी आवास आवंटन रद्द किया जाएगा। साथ ही अभियोजन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

इधर, सिंचाई विभाग ने हरिद्वार स्थित सरकारी आवासों का आवंटन रदद् करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस मसले पर गुरुवार को राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। उमेश-चैंपियन विवाद की अगली सुनवाई 17 फरवरी तय की गई है।

गौरतलब है कि 25/26 जनवरी को सड़क पर हुए उमेश-चैंपियन गालीगलौज व फायरिंग प्रकरण का हाईकोर्ट के न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने स्वतः संज्ञान लिया था।

इस सनसनीखेज मसले पर पूर्व विधायक चैंपियन 28 जनवरी से जेल में हैं। जबकि उमेश बेल मिलने के बाद विदेश में है।

हाईकोर्ट में दो दिन तक चली सुनवाई के बाद सम्बंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही में जुट गए हैं। विधायक उमेश कुमार के मुकदमो व आपराधिक इतिहास की कोर्ट को सही जानकारी नहीं देने वाले अभियोजन अधिकारी के रुख पर जज राकेश थपलियाल ने कड़ी नाराजगी जताई थी।

अभियोजन अधिकारी के आचरण के बारे में भी कोर्ट को बताया गया। यह भी कहा गया कि विधायक के आपराधिक इतिहास के बारे में निचली अदालत को अवगत नहीं कराया गया था। नतीजतन, निचली अदालत ने उमेश कुमार को बेल दे दी।
खानपुर विधायक उमेश कुमार के आपराधिक इतिहास का खुलासा न करने के बारे में संबंधित अभियोजन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

उमेश-चैंपियन को मिली सरकारी सुरक्षा की समीक्षा होगी

गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया गया कि विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक चैंपियन
को दी गई सुरक्षा की समीक्षा के लिए समिति गठित की है।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि इन राजनीतिक व्यक्तियों को दी गई सुरक्षा के बारे में समिति जल्द निर्णय लेगी। विधायक उमेश कुमार की वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने भारी नाराजगी जताई थी।

सरकारी आवास आवंटन रद्द होगा

सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को आवंटित सरकारी आवास का मासिक किराया रु. 9209/- प्रति माह है। जबकि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को आवंटित सरकारी आवास का मासिक किराया रु. 1693/- प्रति माह है।

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