दिल्ली ले जाकर शादी का दिखावा करने के बाद किया शोषण, कोर्ट ने लगाया ₹86 हजार का जुर्माना
देहरादून। चंपावत में विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अनुज कुमार संगल की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए 23 वर्षीय बस चालक मोहित कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹86 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त फरवरी 2024 से जेल में बंद है। पीड़िता की मां ने टनकपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी बेटी अचानक लापता हो गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि चंपावत के नरसिंहडांडा निवासी मोहित कुमार उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया, जहां उसने 16 दिनों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसने कमरे में ही मांग भरकर शादी का नाटक किया और किशोरी का शारीरिक शोषण किया। बाद में अभियुक्त ने पीड़िता को आनंद विहार बस अड्डे से टनकपुर की बस में बैठाकर घर भेज दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में आठ गवाहों और 20 साक्ष्य प्रस्तुत किए। जबकि बचाव पक्ष ने चार गवाहों, जिनमें पीड़िता के पिता भी शामिल थे, को पेश किया, लेकिन अभियुक्त अपनी बेगुनाही साबित करने में विफल रहा। पिता ने बयान दिया कि फरवरी में बेटी घर पर थी, किंतु मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त पाए गए। अदालत ने मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के. एस. राणा ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।

