देहरादून। यदि आपका नाम नगर पंचायत, पालिका व निगम में दर्ज है तो फिर आप ग्राम पंचायत में नतो मतदान कर सकते है, और न ही चुनाव लड सकते हैं। न्यायालय ने जिन मतदाताओं व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम दो जगह, नगर निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में हैं, उन्हें मतदान करने व चुनाव लड़ने की अनुमति देने से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर रोक लगा दी है।
हाइकोर्ट ने कहा कि दोनों मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने को पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। साथ ही पंचायत चुनाव पर किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया।
नगर पंचायत व निगम में नाम दर्ज तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
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