देहरादून:। हाई कोर्ट नैनीताल ने गंगा नदी के अंतर्गत हरिद्वार जिले के रायवाला से भोगपुर के बीच खनन पर रोक लगा दी है। एन एमसी को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। जिलाधिकारी हरिद्वार की ओर से शपथपत्र पेश किया गया। जिसमें कहा गया कि गंगा नदी में खनन कार्य हो रहा है। सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नही किए हैं। जबकि एनएमसी ने 16 फरवरी 2022 को भी राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि गंगा नदी में खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाय।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हरिद्वार मातृ सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई।