देहरादून। हाई कोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के विधानसभा स्पीकर के आदेश को सही ठहराया है। बर्खास्तगी के आदेश को स्टे देने से मना कर दिया है।
विधानसभा स्पीकर ने 2016 से 2021 तक के कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। जबकि ऐसी ही नियुक्तियां विधानसभा सचिवालय में 2000 से 2015 के बीच भी हुई है जिनको नियमित भी किया जा चुका है। यह नियम तो सब पर एक समान लागू होना था।उन्हें ही बर्खास्त क्यों किया गया । इस बिंदु को लेकर बर्खास्त कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ में वाद दायर किया था। एकल पीठ ने बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन डबल बेंच ने इस फैसले को पलटते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही बताया। और स्टे देने से भी मना कर दिया है।