Sunday, November 24, 2024
Homeउत्तराखण्डसीएम धामी के निर्देशों के बाद अपर मुख्य सचिव ने ली गृह...

सीएम धामी के निर्देशों के बाद अपर मुख्य सचिव ने ली गृह विभाग की बैठक

देहरादून: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने गृह विभाग से जुड़े बकाया मामलों से संबंधित सभी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी किए जाने के निर्देश दिए हैंI इसके चलते अपर मुख्य सचिव के निर्देशन में मंगलवार को गृह विभाग के अधिकारियों से लंबित प्रकरणों के संबंध में बातचीत की गई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों तहत विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बीते 7 अक्टूबर को गृहमंत्री ने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों के संबंध में समीक्षा बैठक की थी।

इस दौरान एसीएस ने गृहमंत्री भारत सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों, कार्मिकों को गुणात्मक प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिये जाने के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिवए गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस संबंध में पुलिस मुख्यालय देहरादून से सुस्पष्ट प्रस्ताव अविलम्ब प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित “मॉडल जेल मैनुअल” एवं “मॉडल जेल एक्ट 2023” को उत्तराखण्ड राज्य की परिस्थिति के अनुरूप कतिपय संशोधन के साथ राज्य में लागू किये जाने तथा “मॉडल फायर बिल” के संबंध में सुस्पष्ट प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, देहरादून से समयबद्ध रूप से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

गृहमंत्री, भारत सरकार द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी पर कड़ी रोकथाम लगाये जाने संबंधी निर्देशों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में नशीले पदार्थों के विरुद्ध टास्क फोर्स (A.N.T.F.) के समयबद्ध गठन के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही साथ NCORD की जनपद स्तरीय मासिक बैठकों को नियमित रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नशीले पदार्थों से संबंधित संवेदनशील प्रकरणों, जिनका अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गठजोड़ परिलक्षित होता हो ऐसे प्रकरणों में एन०आई०ए० एवं एन०सी०बी० का सहयोग प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

राज्यान्तर्गत संचालित होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों से C-Forms भराये जाने संबंधी बाध्यता का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा Foreigners Registration Act के नियमों में यथाआवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।

Vehicle Scrapping Policy में विहित निर्देशानुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को यथाशीघ्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments