Saturday, July 27, 2024
Homeअपराधबनभूलपुरा हिंसाः अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया को कोर्ट से नहीं मिली...

बनभूलपुरा हिंसाः अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत


हल्द्वानी। बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक की मुश्किलें बढ़ गई है। साफिया मलिक के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए प्रथम अपर जिला सत्र अमिंदर सिंह की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शासकीय वकील देव सिंह मेहरा ने इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक की पत्नी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में धारा 420, 417 और 120इ के तहत मुकदमा दर्ज है। इन सभी मामलों में साफिया मलिक के अग्रिम जमानत डाली गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा का कहना है कि साफिया मलिक की जमानत याचिका का आर्डर उन्हें कोर्ट से प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल साफिया मलिक फरार चल रही है।
एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि साफिया मलिक की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं, अब्दुल मलिक की जमानत को लेकर भी उनके वकीलों ने शनिवार को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments